नए नियमों के साथ 15 अक्टूबर से शुरू होंगे सिनेमा हॉल

 06 Oct 2020  706

संवाददाता/in24 न्यूज़।  
कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मनोरंजन के लिए ख़ास स्थान माने जाने वाले सिनेमाघरों तक को बंद करना पड़ा था, मगर अब उम्मीद के द्वार जल्द ही खुलनेवाले हैं. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को फिल्म थिएटरों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया है. सिनेमा घरों को गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी है. मंत्रालय के दिशानिर्देशों में ऑडिटोरियम, कॉमन एरिया और वेटिंग एरिया के बाहर कम से कम छह फीट फिजिकल डिस्टेंस शामिल है. हर समय फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र की उपलब्धता, प्रवेश और निकास पॉइंट टच-फ्री मोड के साथ-साथ अरोग्या सेतु ऐप आवश्यक है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से खुलेंगे. स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक मानक संचालन प्रकिया घोषित की है और 50 फीसदी लोगों की अनुमति होगी. उन्होंने कहा कि कोरोना के संदर्भ में जागृति निर्माण करने वाली एक मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट शो के पहले और मध्यांतर के पहले और बाद में दिखाना अनिवार्य है. सभी जगह टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा''.विजिटर और कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट पर की जाएगी और केवल असिमटोमैटिक व्यक्तियों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. सिंगल स्क्रीन पर लगातार स्क्रीनिंग के साथ-साथ मल्टीप्लेक्स में विभिन्न स्क्रीन पर पर्याप्त समय अंतराल होना चाहिए. गाइडलाइन में कहा गया है कि सिनेमाघरों में बैठने की क्षमता का 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए और जिन सीटों का इस्तेमाल नहीं किया जाना है, उन्हें बुकिंग के दौरान चिह्नित किया जाएगा. लिफ्ट में लोगों की संख्या प्रतिबंधित होगी और प्रवेश के दौरान सामान्य क्षेत्रों, लॉबी और वॉशरूम में भीड़भाड़ से बचने के प्रयास किए जाएंगे. ऑनलाइन बुकिंग, ई-वॉलेट के इस्तेमाल, भोजन और पेय पदार्थों आदि के लिए डिजिटल नो-कॉन्टैक्ट ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करने को कहा गया है. कांटेक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए टिकटों की बुकिंग के समय कांटेक्ट नंबर लिया जाएगा. इसके अलावा सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की पर्याप्त क्रॉस-वेंटिलेशन और तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होना चाहिए. सभागार के अंदर भोजन और पेय का इस्तेमाल बैन होगा. बहरहाल, यदि नियमों का पालन करते हुए सिनेमा घरों में जाएंगे तो मनोरंजन तय है.