शिवसेना सांसद को एक साल की जेल, 1.75 करोड़ रुपये का आर्थिक दंड
15 Feb 2022
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संवाददाता/ in24 न्यूज़
चेक बाउंस (cheque bounce) के एक मामले में पालघर (palghar) की स्थानीय कोर्ट ने शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित (shivsena mp rajendra gawit) को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने राजेंद्र गावित को एक साल की सजा सुनाई, साथ ही पौने 2 करोड़ रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया। इस मामले में पालघर जिला मजिस्ट्रेट की प्रथम श्रेणी न्यायालय की तरफ से सुनवाई की गयी. हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद गावित ने कहा है कि वे कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करेंगे।
मामले के अनुसार शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित ने पालघर के साईनगर में अपनी साइट डेवलप करने के लिए चिराग कीर्ति बाफना नाम के बिल्डर से 1 करोड़ रुपये लिए थे। लेकिन बाद में दोनों के बीच किसी बात को लेकर आपस में बात बिगड़ गयी, जिसके बाद साल 2017 में बाफना ने गावित के खिलाफ पालघर के सिविल कोर्ट में धोखाधड़ी का मुकदमा दायर कर दिया। साल 2019 में गावित और बाफना के बीच 2.5 करोड़ रुपये का समझौता हुआ, इसी समझौते के तहत गावित ने बाफना से एक करोड़ का चेक लिया था. जिसे समझौते के बाद उसे वापस कर दिया। लेकिन इसमें से कुछ चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद बाफना ने गावित के खिलाफ पालघर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 138 के तहत मुकदमा दायर किया। उसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गावित को यह सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित महाराष्ट्र में पूर्ववर्ती कांग्रेस-NCP सरकार में आदिवासी विकास मंत्री रह चुके हैं. उन्होंने साल 2018 में बीजेपी (BJP) ज्वाइन कर लिया था. हालांकि पालघर से चुनाव लड़ने के बाद शिवसेना में शामिल हो गए.