मालेगांव ब्लास्ट में कर्नल पुरोहित को दोहरा झटका
04 Sep 2018
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संवाददाता/in24 न्यूज़. मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने एसआईटी से जांच कराने की मांग को नहीं मानकर दोहरा झटका दिया है.
गौरतलब है कि 2008 मालेगाव ब्लास्ट मामले में हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा होने वाले कर्नल श्रीकांत पुरोहित सहित तीन आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय ने झटका दिया है. मंगलवार को पुरोहित पर निश्चित आरोप तय करने और एसआईटी से जांच कराने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी जिसे ठुकराते सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट ने कहा कि ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एटीएस ही पूरे मामले की जांच करेगी।
इसके पहले इसी मामले को लेकर कर्नल पुरोहित ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी जिसकी सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा था कि बेकायदा प्रतिबंध कानून के अनुसार इस मामले में निर्णय ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। 2008 मालेगाव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित को एटीएस ने मुख्य आरोपी बनाया था जिनको मकोका के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था. 2008 से जेल में बंद कर्नल पुरोहित पर से कुछ महीने पहले ही मकोका हटने के बाद जेल से जमानत मिली है।