रिहा हुए आरोपी बीच साफ़ करेंगे

 02 Oct 2018  1167
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दो आरोपियों के खिलाफ आपराधिक धमकी के एक मामले को खारिज करते हुए उन्हें मुंबई में एक महीने तक समुद्र तट यानी बीच को साफ करने में मदद देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ सोमवार को शहर के निवासी अंगद सिंह सेठी (22) और कुंवर सिंह सेठी (25) द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। इसमें बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स (बीकेसी) पुलिस द्वारा 10 सितंबर 2017 को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। पुलिस के मुताबिक, पिछले साल दोनों व्यक्तियों ने एक होटल संचालक को नकली बंदूक दिखाकर धमकाया था और कहा था कि वह होटल खोलकर उन्हें खाना खिलाए। बाद में दुकानदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आरोपियों के वकील अशोक मुंडारगी ने उच्च न्यायालय को बताया कि शिकायतकर्ता के साथ मामला निबटा लिया गया है। मुंडारगी ने कहा, ‘हम आर्थिक क्षतिपूर्ति देने को भी तैयार हैं।’