अस्पतालों के मनमानी पर लीगल मेट्रोलॉजी विभाग हुआ सख्त !

 31 Jan 2017  1707
ब्यूरो रिपोर्ट / in24 न्यूज़
मुंबई में लीगल मेट्रोलॉजी विभाग (एलएमओ) ने पैकेज कॉमोडिटी नियम का उल्लंघन करने वाले 8 बड़े अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है। जिसमे लीलावती, कोकिलाबेन, ग्लोबल, एशियन हार्ट, फोर्टिस, हीरानंदानी, ब्रीच कैंडी और एच.एन. हॉस्पिटल जैसे अस्पताल शामिल हैं।
कथित अस्पतालों के खिलाफ लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने मामला दर्ज किया गया है। खबरों के अनुसार आपको बता दें कि बड़े -बड़े अस्पतालों में ह्रदय रोग से संबंधित उत्पाद से किया जा रहा खिलवाड़ सीधे जनता की जेब पर असर डाल रहा था।
लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के कंट्रोलर अमिताभ गुप्ता के मुताबिक अस्पताल में मरीजों के लिए बलून डिवाइस, यूरेटिक इयुरोवार्ड, एंजियोग्राफी कैथेटर, फेब्रिक नैचुरल फायबर समेत कई मेडिकल उत्पाद होते हैं। पैक्ड कमोडिटी कानून के रूल 2011 के अनुसार, इन उत्पादों पर आयातक का नाम, हेल्पलाइन नंबर और आयात करने के महीने साथ ही मैन्युफैक्चरिंग साल की जानकारी देनी होती है। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के कंट्रोलर ने कहा, 'मुंबई के कई अस्पतालों में पैक्ड कॉमोडिटी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। जिसके बाद लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने 8 अस्पतालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार, मरीजों के लिए अस्पताल में इस्तेमाल किये जाने वाले सीलबंद उत्पादों पर एमआरपी के साथ छेड़छाड़ मिली और उत्पाद पर आयातक के नाम सहित कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी नहीं थी। अस्पतालों को स्टेंट की सप्लाई करने वाले स्पेक्ट्रम हेल्थकेयर द्वारा भी नियमों के उल्लंघन का बड़ा मामला सामने आया। विभाग ने उसके पास से 23 लाख रुपये के स्टेंट और बलून जब्त किए हैं।

आगे की कार्रवाई के लिए अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर जांच की जा रही है। बहरहाल मेडिकल के नाम पर बड़ी-बड़ी दुकानें जिस प्रकार से खोली गयी हैं उससे आम नागरिक पहले से परेशान था लेकिन इस घटना के बाद अस्पतालों के मनमाना रवैये का पर्दाफाश हो चुका है लेकिन राज्य सरकार इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाएगी इस पर सभी की नजरें हैं।