मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल पुरोहित को मिली जमानत
21 Aug 2017
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ब्यूरो रिपोर्ट / in 24 न्यूज़
मालेगांव ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी कर्नल पुरोहित के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल से जेल में बंद कर्नल पुरोहित की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके का आरोपी है। इस बम धमाके में छह लोग मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा, “हम बोम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट रहे हैं।” बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को ही जमानत मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इस दौरान कर्नल पुरोहित के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि न्याय के हित में पुरोहित को जमानत मिलनी चाहिए. कर्नल पुरोहित का बम धमाके से कोई लिंक नहीं मिला है और अगर धमाके के आरोप हट जाते हैं तो अधिकतम सजा सात साल हो सकती है जबकि वह 9 साल से जेल में हैं. पुरोहित की ओर से यह भी माना गया कि वह अभिनव भारत संगठन की मीटिंग में गए थे, लेकिन वह सेना की जासूसी के लिए वहां गए थे. पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि उन्हें राजनीतिक क्रॉसफायर का शिकार बनाया गया है और ATS ने गलत तरीके से फंसाया है. जबकि NIA ने जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि कर्नल पुरोहित को जमानत देने का यह उचित समय नहीं है. ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने माना है कि वह बम बनाने और सप्लाई करने में शामिल थे.