2030 तक नहीं हो सकती अबू सलेम की रिहाई : सुप्रीम कोर्ट

 11 Jul 2022  360

संवाददाता/in24 मूस.
माफिया सरगना अबू सलेम की 25 साल से अधिक की कैद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। सलेम ने 2 मामलों में खुद को मिली उम्रकैद को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर को लेकर कहा कि अबू सलेम को 2030 तक जेल से रिहा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जब सलेम की 25 साल की जेल की अवधि पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद केंद्र सरकार राष्ट्रपति को भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण संधि को लेकर सलाह दे सकती है। साल 1993 के मुंबई बम धमाकों के गुनहगार अबू सलेम ने 2 मामलों में खुद को मिली उम्रकैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसने दावा किया था कि पुर्तगाल से हुए उसके प्रत्यर्पण में तय शर्तों के मुताबिक उसकी कैद 25 साल से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए, उसे 2027 में रिहा किया जाए। इसका जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सलेम की रिहाई पर विचार करने का समय 2027 में नहीं, 2030 में आएगा। तब सरकार जरूरी फैसला लेगी। बता दें कि अबू सलेम पर कई अन्य गंभीर मामले भी हैं।