औरंगाबाद हथियार मामले में दोषी बिलाल रजाक को मिली ज़मानत

 16 Jul 2022  384

संवाददाता/in24 न्यूज़.
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने 2006 के औरंगाबाद हथियार मामले में दोषी बिलाल रजाक को योग्यता के आधार पर शुक्रवार को जमानत दे दी और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।2006 में आतंकवाद निरोधी दस्ते ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त किया था। निचली अदालत के फैसले में कहा गया कि जिहाद के लिए खेप को औरंगाबाद और बीड ले जाया जाना था। इस मामले में हाई कोर्ट ने 50 हज़ार रुपए  के जमानत बांड पर अपनी रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि अपीलकर्ता-आवेदक बैठकों में शामिल हुआ था या उसे जिहाद में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, जिसे अपने आप में जिहाद में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए उसकी तत्परता या इच्छा के रूप में नहीं कहा जा सकता है, खासकर जब उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया ठोस और ठोस सबूत नहीं है। यूएपीए अधिनियम और अन्य के तहत आतंकवादी अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद जुलाई 2016 में रजाक ने 16 साल की सेवा की और जुलाई 2016 में एक विशेष मकोका अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति वी जी बिष्ट की पीठ ने कहा कि योग्यता के आधार पर दोषी ने सजा और जमानत के निलंबन के लिए एक अच्छा मामला बनाया। विशेष परीक्षण न्यायाधीश ने एक सह-आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान पर भरोसा किया और पाया कि रजाक अन्य आरोपियों के साथ एक सह-आरोपी से मिलने के लिए कश्मीर गया था, जहां उसे अन्य आतंकवादियों से मिलवाया गया था। बहरहाल इस फैसले से बिलाल रजाक को जमानत मिल चुकी है।