एक शख्स को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल

 13 Sep 2022  332

<p style="text-align: justify;">संवाददाता/in24 न्यूज़. &nbsp;<br /> महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवी दीक्षित ने उमेश शील नाम के एक&nbsp;शख्स&nbsp;को नाबालिग (minor) लड़की से बलात्कार (Rape) का दोषी पाते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। शहर के भिवापुर वार्ड निवासी शील ने घर के पास खेल रही एक नाबालिग लड़की को अपनी बाइक पर सवार होने का लालच दिया था. वह लड़की को अपने घर ले आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में किशोरी ने अपने परिवार को आपबीती सुनाई। सिटी थाने में आईपीसी की धारा 366, 376 (ए,बी) 376 (2)(एफ) और पोक्सो एक्ट की धारा 5(एम) (एन), 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीएसआई प्राजक्ता नागपुरे ने मामले की जांच की और सत्र अदालत में आरोप पत्र दायर किया। सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर जज दीक्षित ने शील को दोषी ठहराया और 20 साल जेल की सजा सुनाई। उस पर चूक करने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना और छह महीने का साधारण कारावास भी लगाया गया है।&nbsp;</p>