पुलिस की वर्दी फाड़ने पर दो साल की सज़ा
09 Oct 2022
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
पुलिस की वर्दी फाड़ना अपराध की श्रेणी में आता है, अब एक खबर आई है बैकुंठपुर से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम बैकुंठपुर विशेष न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव ने शराब तस्करी और पुलिस पर हमला कर वर्दी फाड़ने के आरोप सहित अन्य धाराओं में मनेंद्रगढ़ सिविल लाइन निवासी 38 वर्षीय आरोपी सुरेंद्र सिंह सलूजा को दो साल के कारावास की सजा सुनाई। शराब तस्करी करते समय रोकने पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, वर्दी फाड़ने का कृत्य और पुलिस वाहन को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दोषसिद्ध पाया। इस पर दाे साल कारावास और 26 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। इस फैसले से पुलिस के साथ गैर ज़िम्मेदाराना हरकत करने वालों में जागरुकता की उम्मीद की जा सकती है।