जमानत मिलने के बावजूद जेल में रहेंगे पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख
12 Dec 2022
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क्राइम डेस्क/in 24न्यूज़/मुंबई
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Ex Home Minister Anil Deshmukh) को भ्रष्टाचार के मामले में आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी. बता दें कि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. हालांकि खबर यह भी आ रही है कि अनिल देशमुख जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए समय मांगा है. फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने उच्चतम न्यायालय में इसे चुनौती देने के लिए अपने आदेश को 10 दिन तक के लिए स्थगित रखा है. न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनिल देशमुख की जमानत याचिका मंजूर कर ली. बता दें कि अनिल देशमुख वर्तमान में न्यायिक हिरासत के तहत मुंबई की आर्थर रोड जेल ( Arthur Road Prison) में बंद हैं. सीबीआई की विशेष अदालत (CBI special court) द्वारा पिछले महीने उनकी जमानत याचिका खारिज (Bail Application Dismissed) किए जाने के बाद 74 वर्षीय अनिल देशमुख ने उच्च न्यायालय (High Court) का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने चिकित्सा के आधार पर जमानत मांगी थी. दरअसल धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party) के नेता पिछले साल नवंबर से जेल में हैं. इस साल अप्रैल में उन्हें सीबीआई ने भ्रष्टाचार (Corruption) के मामले में गिरफ्तार किया था. उच्च न्यायालय ने उन्हें पिछले महीने ईडी मामले में जमानत दी थी. हालांकि, भ्रष्टाचार के मामले में देशमुख की जमानत याचिका को सीबीआई की विशेष अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं. आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ( IPS Officer Paramveer Singh) ने मार्च 2021 में आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य दिया था. उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2021 में सीबीआई को देशमुख के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया. सीबीआई ने बाद में कथित भ्रष्टाचार और आधिकारिक शक्ति के दुरुपयोग के लिए देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. कुल मिलाकर महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही राहत मिल पाएगी.