माफिया मुख्तार अंसारी को दस साल की जेल और पांच लाख का जुर्माना

 15 Dec 2022  612

संवाददाता/in24 न्यूज़.
उत्तर प्रदेश के माफिया सरगना मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और भीम सिंह (Bhim Singh) पर दोष साबित होने के बाद उन्हें दस साल की जेल और पांच लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह मामला गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा है। 12 दिसंबर को एडीजीसी ‘क्रिमिनल’ नीरज श्रीवास्तव ने बताया था कि मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह पर साल 1996 में गैंगस्टर का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जो काफी समय से कोर्ट में लंबित था, जिस पर पिछले महीने 25 नवंबर को फैसला आना था लेकिन अचानक विद्वान पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने से और नए पीठासीन अधिकारी के आने के बाद रोजाना स्तर पर सुनवाई की गई थी। माफिया मुख्तार के खिलाफ यूपी, दिल्ली, पंजाब के विभिन्न थानों में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बुधवार को ईडी ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी पीएमएलए के तहत की गई थी। प्रयागराज कोर्ट में मुख्तार को पेश कर ईडी ने कस्टडी रिमांड मांगी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पीएमएलए के तहत अंसारी और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापा मार चुकी है। बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने माफिया और गुंडागर्दी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।