पुणे के बिल्डर के खिलाफ मोफा कानून के तहत आर्थिक ठगी का मामला दर्ज
29 Dec 2022
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क्राइम डेस्क/in24न्यूज़/पुणे
मोफा कानून के तहत आर्थिक ठगी करने के मामले में पुणे के एक बिल्डर और कंस्ट्रक्शन कंपनी के अन्य पार्टनर के खिलाफ कोंढवा पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में रिषभ पारसमल जैन और बालाजी कंस्ट्रक्शन आय कंपनी के अन्य साझेदारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, मोफा एक्ट 8 और 13 के तहत केस दर्ज किया गया है. इस मामले में 32 वर्षीय मयूर विलास कोठारी ने शिकायत दर्ज कराई है. दरअसल यह घटना 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2018 के दौरान हुई. शिकायतकर्ता के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक पीड़ित मयूर कोठारी ने सभी सुविधाओं से युक्त एमिनिटी सहित फ्लैट खरीदने के लिए 19 लाख रुपए बालाजी कंस्ट्रक्शन आय कंपनी के एकाउंट में ट्रांसफर किया था. वहीं आरोपी बिल्डर रिषभ पारसमल जैन ने कंपनी की तरफ से कोठारी को प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लिखकर दिया. इसमें बालाजी कंस्ट्रक्शन आय पिसोली सर्वे नंबर 11, हिस्सा नंबर 15, 16, 17, 18, 18/2, 19 व 20 की प्रॉपर्टी पर दावा 14.07 के ए विंग के फ्लैट नंबर 404, 36 महीने की अवधि में देना अनिवार्य था. इसके बावजूद रकम स्वीकार करने के बाद भी फ्लैट पर कब्जा तय समय में न देकर मयूर कोठारी के साथ आर्थिक ठगी की. इस मामले में शिकायतकर्ता के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है. फिलहाल इस मामले की जांच महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर शेख कर रही है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के भी साथ आरोपी बिल्डर या उससे जुड़ी कंपनी की तरफ से ऐसी ठगी हुई हो तो वे तत्काल कोंढवा पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं.