कोर्ट ने शरजील इमाम को किया बरी

 04 Feb 2023  331

संवाददाता/in24 न्यूज़.
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जामिया हिंसा केस (jamia violence case) में जेएनयू के छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को बरी कर दिया है। शरजील के खिलाफ यह मुकदमा दिल्ली पुलिस ने साल 2009 में दर्ज किया था। इसमें शरजील पर दंगा भड़काने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप था। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली इस संबंध में पुख्ता प्रमाण नहीं पेश कर सकी। ऐसे में अदालत ने इस केस में संदेह का लाभ देते हुए शरजील को बरी किया है। केस डायरी के मुताबिक नागरिकता कानून का देश भर में खूब विरोध हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान शरजील इमाम ने दिल्ली के जामिया इलाके में समुदाय विशेष के लोगों के बीच भावनात्मक भाषण दिया था। इसके अलावा शरजील ने सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ बयान दिए थे। आरोप है कि शरजील के इन भाषणों की वजह से नागरिकता कानून के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। शरजील के कथित तौर पर इस राष्ट्र विरोधी बयानबाजी के संबंध में शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस ने बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था। केस डायरी के मुताबिक शरजील इमाम के बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसी वीडियो के आधार पर उन्हें देश विरोधी बयानबाजी करने का आरोप लगा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शरजील के इस वायरल वीडियो की वजह से दिल्ली में दंगा भड़का था। पुलिस ने इस वीडियो की प्रारंभिक जांच कराई। इसमें पता चला कि यह वीडियो 16 जनवरी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिकार्ड किया गया था। उस समय शरजील एएमयू में सार्वजनिक तौर पर भाषण दे रहे थे। इस वीडियो में शरजील इमाम उत्तर-पूर्व भारत को शेष भारत से काटने की बात करते सुने गए थे। जेएनयू में मॉडर्न हिस्ट्री के छात्र शरजील इमाम मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं।