संजय मिश्रा/in24न्यूज़/मुंबई
एयर इंडिया की फ्लाइट में धूम्रपान करने और विमान के स्टाफ से अभद्र व्यवहार करने के आरोपी रत्नाकर द्विवेदी को अदालत ने जेल भेजने का आदेश दिया है. दरअसल आरोपी को गिरफ्तार कर जब पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया तो माननीय न्यायाधीश ने उसे वार्निंग देते हुए 25 हजार रूपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी, लेकिन जमानत की राशि भरने की बजाए आरोपी रत्नाकर द्विवेदी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि उसने गूगल करके पता लगाया कि जो आरोप उस पर लगे हैं उसके मुताबिक उसपर महज 250 रुपये का दंड बनता है, ऐसे में यदि उसे जेल भेजा जाता है तो वो उसके लिए तैयार है. जिसके बाद आरोपी रत्नाकर द्विवेदी को अदालत ने जेल भेज दिया. गौरतलब है कि आरोपी रत्नाकर द्विवेदी 10 मार्च को एयर इंडिया की लंदन-मुंबई फ्लाइट के बाथरूम में धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया था और विरोध करने पर उसने फ्लाइट में मौजूद स्टाफ से अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया. आख़िरकार फ्लाइट के स्टाफ ने उसकी शिकायत करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी रत्नाकर द्विवेदी के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. यही नहीं आरोपी रत्नाकर द्विवेदी ने कोर्ट में भी पेशी के दौरान भी न्यायाधीश के समक्ष अनियंत्रित व्यवहार किया जिसकी वजह से उसी मुश्किलें और भी बढ़ गयी. आखिरकार रत्नाकर द्विवेदी को जेल भेज दिया गया है.