हत्यारे को उम्रकैद और 20 हजार जुर्माना
22 Apr 2023
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संवाददाता/in24 न्यूज़.
हत्या (Murder) के दोषी को हरियाणा (Haryana) के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु गर्ग की अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक गांव ईगराह निवासी कुलदीप ने 16 जनवरी 2021 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसने गांव बीबीपुर के निकट ढाबा किराए पर लिया हुआ है। जिस पर उसने इब्राहिम नगर दिल्ली (Delhi) निवासी सुरेंद्र तथा गांव बिधराना निवासी धर्मपाल उर्फ पाला को कारीगर रखा हुआ था। 15 जनवरी रात को रसोई में सुरेंद्र तथा पाला के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। जिस पर पाला ने लोहे के पाइप से सुरेंद्र के सिर पर बेरहमी से वार कर दिए। जब उसने सुरेंद्र को बचाने की कोशिश की तो आरोपी पाला उसे धमकी देता हुआ फरार हो गया। गंभीर हालात में सुरेंद्र को पीजीआई रोहतक ले जाया गया जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सदर थाना पुलिस (Sadar Thana Police) ने कुलदीप की शिकायत पर कारीगर पाला के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बता दें कि सत्र न्यायाधीश गर्ग की अदालत ने आज पाला को साथी कारीगर की हत्या करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दें कि कहासुनी के बाद हत्या को अंजाम दिया गया था।