ट्रेन हत्याकांड के आरोपी ने की जज से फरमाइश, पेशी के दौरान नकाब न पहनाने की मांग
19 Aug 2023
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संवाददाता/in24 न्यूज़।
जयपुर - मुंबई एक्सप्रेस में पिछले महीने चलती ट्रेन में अपने वरिष्ठ अधिकारी और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज से कहा कि पेशी के लिए अदालत में लाते समय नकाब न पहनाने की मांग। बता दें कि यह पूरा वाकया 11 अगस्त 2023 को चेतन सिंह की कोर्ट में पेशी के दौरान हुआ था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान बोरीवली कोर्ट के जज ने जब आरोपी चेतन सिंह से पूछा कि उसे रेलवे पुलिस से कोई शिकायत तो नहीं है. इसके जवाब में चेतन सिंह ने कहा था कि उसे पुलिस से तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसके चेहरे को ढकने के लिए जो नकाब पहनाया जाता है, वह उसे नहीं पहनना चाहता और उसे बिना नकाब के ही कोर्ट में ले आया और ले जाया जाए.सूत्रों के मुताबिक आरोपी चेतन सिंह के इस जवाब के बाद जज ने रेलवे पुलिस से नकाब को हटाने को लेकर जब सवाल किया, तो रेलवे पुलिस ने कहा कि आरोपी को नकाब पहनना जरूरी है, क्योंकि यह सुरक्षा का मामला है. आरपीएफ ने कहा, ‘ट्रेन गोलीकांड मामला बेहद ही संवेदनशील केस है, इसलिए आरोपी के चेहरे को पेशी के दौरान और उसे वापस ले जाने के समय नकाब पहनना बहुत जरूरी है.’ रेलवे पुलिस की इस बात को कोर्ट ने मान भी लिया था.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आरोपी चेतन सिंह ट्रेन गोलीकांड केस की हर सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित होने को लेकर जेल अथॉरिटी को एक अर्जी देने वाला है. इसके लिए उसने अपने वकीलों की टीम से एक अर्जी भी देने के लिए कहा है. उसके वकीलों की टीम गुरुवार को उससे मिलने के लिए आर्थर रोड जेल गई थी. चेतन सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं, बल्कि हर सुनवाई में फिज़िकली कोर्ट में पेश होना चाहता है. एक दिन पहले ही गुरुवार को एक अधिकारी ने बताया था कि आरपीएफ के कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. अधिकारी ने बताया कि आरपीएफ के वरिष्ठ मंडलीय सुरक्षा आयुक्त ने चौधरी को बर्खास्त करने का आदेश 14 अगस्त को जारी किया था. उन्होंने बताया कि चौधरी पहले कम से कम तीन अनुशासन संबंधी घटनाओं में शामिल रहा था, जिनमें 2017 में एक मुस्लिम व्यक्ति के उत्पीड़न का मामला शामिल है.