मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मृत्यु दंड की सजा

 08 Nov 2023  235

संवाददाता/in24 न्यूज़।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दस साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुराचार करने के बाद हत्या करने के आरोपी केदारनाथ राठौर को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश श्याम मोहन जायसवाल ने मृत्यु दंड की सजा के साथ-साथ एक लाख 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी उस बच्ची को स्कूल ले जाता था। घटना के समय आरोपी की उम्र 59 वर्ष थी। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शशि पाठक ने अदालत को बताया कि इसमें रिपोर्ट 17 मार्च 2016 को अलीगंज थाने में बच्ची की मां ने दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी बच्ची 16 मार्च की रात दस बजे घर से बाहर निकली थी। उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी दिन उसे पता चला कि छन्नीलाल चौराहे के पास सीवर लाइन के पाइप में उसकी बच्ची की लाश पड़ी है। जांच में पता चला कि बच्ची के साथ दुराचार भी किया गया है। इस पर उसने दूसरी तहरीर पुलिस को दी। इस पर दुराचार कर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। बता दें कि इस जघन्य अपराध के कारण ही उसे जुर्माने की साथ मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है।