बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी में दी राहत

 01 Mar 2024  420

संवाददाता/in24 न्यूज़.  
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई गिरफ्तारी से राहत शुक्रवार को 27 मार्च तक बढ़ा दी। अदालत ने मामले को 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ ईडी की प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ECIR) को चुनौती देने वाली समीर वानखेड़े की याचिका पर संक्षिप्त जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद मामला स्थगित कर दिया गया था।  ईसीआईआर ईडी द्वारा दर्ज की गई शिकायत की एक औपचारिक प्रविष्टि है। वानखेड़े ने ईसीआईआर को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है और अपने खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के साथ मामले की सुनवाई उसी तारीख को सूचीबद्ध की है। अदालत को बताया गया कि सॉलिसिटर जनरल उस तारीख पर दोनों मामलों में खुद पेश होंगे। गौरतलब है कि पहले दस फरवरी को, प्रवर्तन निदेशालय ने वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया था, जिसमें सीबीआई की एफआईआर को स्वीकार करते हुए अभिनेता शाहरुख खान के परिवार से उनके बेटे को क्रूज़ ड्रग्स मामले में बख्शने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग का आरोप लगाया गया था। फिलहाल, समीर वानखेड़े के लिए यह बड़ी राहत है।